अवैध शराब पर आबकारी का कसता शिकंजा,राणापुर में 1.67 लाख रुपये से अधिक की अवैध मदिरा जब्त

झाबुआ। जिले में अवैध मदिरा के संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय पर प्रभावी रोकथाम हेतु कलेक्टर झाबुआ नेहा मीना एवं उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता इंदौर संजय तिवारी के निर्देशों के पालन में आबकारी विभाग द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है।

 

इसी क्रम में जिला आबकारी अधिकारी बसंती भूरिया के निर्देशन में दिनांक 18 फरवरी 2026 को मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने आबकारी वृत्त झाबुआ ‘ब’ अंतर्गत वार्ड क्रमांक 12, जवाहर मार्ग राणापुर स्थित दीपेश पिता अशोक राठौड़ के रिहायशी मकान पर विधिवत दबिश दी।

 

👉 20 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त

तलाशी के दौरान मौके से कुल 20 पेटी अवैध अंग्रेजी मदिरा बरामद की गई, जिसमें—

गोवा व्हिस्की – 07 पेटी

रॉयल स्टेग व्हिस्की – 05 पेटी

लंदन प्राइड व्हिस्की – 05 पेटी

बैगपाइपर व्हिस्की – 02 पेटी

माउंट 6000 बीयर – 01 पेटी

कुल 178.68 बल्क लीटर मदिरा जब्त कर आबकारी अमले द्वारा कब्जे में ली गई। जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य ₹1,67,080/- बताया गया है।

 

⚖ आरोपी गिरफ्तार, प्रकरण दर्ज

उक्त मामले में आरोपी दीपेश पिता अशोक राठौड़ के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 (संशोधित अधिनियम 2000) की धारा 34(1)(क) एवं 34(2) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर मौके से गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण कार्रवाई नवीन वैधानिक प्रावधानों के तहत वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी के साथ की गई। प्रकरण विवेचना में लिया गया है।

 

👮‍♂️ टीम का उल्लेखनीय योगदान

यह कार्रवाई सहायक जिला आबकारी अधिकारी महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा द्वारा की गई। टीम में आबकारी उपनिरीक्षक अकलेश सोलंकी सहित मदन राठौड़, श्रीराम शर्मा, सोहन नायक, पवन गाडरिया, विजय चौहान, प्रकाश भाबोर, श्रीमती पुष्पा बारिया एवं वाहन चालक बहादुर व दीपक का सराहनीय योगदान रहा।

आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध मदिरा के विक्रय एवं परिवहन के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा।

न्यूज़ सोर्स : शाबीर मंसूरी संवाददाता मध्य प्रदेश