भोपाल–MP | बड़ी खबर

हाईकोर्ट ने कार्यवाहक निरीक्षक कपूर त्रिपाठी की याचिका खारिज

अब सिंगरौली से भोपाल करना होगा जॉइन

भोपाल। मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग से जुड़ी एक अहम प्रशासनिक मामले में उच्च न्यायालय ने स्पष्ट और कड़ा रुख अपनाते हुए कार्यवाहक निरीक्षक कपूर त्रिपाठी की याचिका को खारिज कर दिया है।

यह मामला उनके स्थानांतरण आदेश के खिलाफ दायर याचिका से संबंधित था, जो लंबे समय से जिला सिंगरौली में चर्चा का विषय बना हुआ था।

उच्च न्यायालय के फैसले के बाद अब स्थिति पूरी तरह साफ हो गई है। कोर्ट ने स्थानांतरण आदेश को बरकरार रखते हुए याचिका को निरस्त कर दिया, जिससे अब कपूर त्रिपाठी को सिंगरौली छोड़कर भोपाल में अपनी नई पदस्थापना पर अनिवार्य रूप से जॉइनिंग देनी होगी।

पुलिस विभाग में इस निर्णय के बाद प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है और इसे एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि स्थानांतरण मामलों में न्यायालय का रुख स्पष्ट और निर्णायक है।

मुख्य बिंदु:

हाईकोर्ट ने याचिका को किया खारिज

स्थानांतरण आदेश को मिली वैधता

सिंगरौली से भोपाल जॉइनिंग अब अनिवार्य

पुलिस विभाग में मामला बना हुआ था चर्चा का विषय

न्यूज़ सोर्स : Baba media group