झाबुआ  शाबीर मंसूरी 

जिले में आगामी धार्मिक त्योहारों को देखते हुए धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

आगामी त्यौहारों/पर्वो के दौरान कानून व्यवस्था, सुरक्षा एवं साम्प्रदायिक स‌द्भाव की स्थिति को बनाये रखने के लिये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया

 

झाबुआ, 28 फरवरी 2026। आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए 24 फरवरी 2026 से 02 मार्च 2026 तक भगोरिया पर्व, 02 मार्च 2026 होलीका दहन, 03 मार्च 2026 को धुलेडी एवं गल-चूल, 08 मार्च 2026 को रंग पंचमी, 10 मार्च 2026 शीतला सप्तमी, 19 मार्च को 2026 गुडी पड़वा, 20 मार्च 2026 चैती चाँद/जमात उल विदा, 21 मार्च 2026 ईद-उल-फितर/गणगौर तीज, 27 मार्च 2026 रामनवमी/ज्वारे विसर्जन, 31 मार्च 2026 महावीर जयन्ती, 02 अप्रैल 2026 हनुमान जयंती, 03 अप्रैल 2026 गुड फ्राईडे, 10 अप्रैल 2026 ईस्टर संडे, 07 अप्रैल 2026 को गुरु तेगबहादुर जयंती, 14 अप्रैल 2026 डॉ. अम्बेडकर जयंती, 20 अप्रैल 2026 परशुराम जयंती/अक्षय तृतीया आदि अन्य त्यौहार मनायें जायेंगे। आगामी त्यौहारों/पर्वो के दौरान कानून व्यवस्था, सुरक्षा एवं साम्प्रदायिक सद्भाव की स्थिति को बनाये रखने के लिये असामाजिक तत्वों, अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों तथा निहित स्वार्थी तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सम्पूर्ण जिला झाबुआ क्षेत्रान्तर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाना लोकहित में समुचित होगा।

 

पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ के पत्र द्वारा जिले में उक्त त्यौहार/पर्व में समाजजनों द्वारा रैली/जुलूस आदि निकाले जाते हैं अथवा किसी संगठन/आमजन द्वारा धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया जाता है, जिससे समाज में लोक परिशांति प्रभावित होती है एवं रैली/ जुलूस के दौरान कुछ लोग हथियार लेकर सम्मिलित हो जाते है। जिससे अप्रिय घटना घटित होने की प्रबल संभावना रहती है। 

 

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ नेहा मीना के अनुमोदन पर अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी श्री चंदरसिंह सोलंकी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) (2) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया :-

         झाबुआ जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में आपत्तिजनक साम्प्रदायिक और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले गाने बजाने व सोशल मीडिया के संसाधन, फेसबुक, व्हाटसएप, ट्विटर, इंस्ट्राग्राम, इन्टरनेट आदि से ऑपत्तिजनक फोटो, कमेंट, चित्र पोस्ट करने अथवा अन्य आपत्तिजनक संदेश पोस्ट करना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

 

झाबुआ जिले की सीमा में किसी भी संगठन द्वारा कोई धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली का आयोजन किये जाने से पूर्व आवेदन क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। सभी कार्यक्रम के लिये आवेदन सक्षम पुलिस अधिकारी के अभिमत के साथ कम से कम 48 घण्टे पूर्व किया जाना तथा पुलिस अधिकारी के बिना आवेदन पत्र कम से कम 72 घंटे पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अनुमति प्राप्त करने वाले आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह पूरे कार्यक्रम/आयोजन की वीडियोग्राफी कराएंगें। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं हिंसा रहित हो यह उत्तरदायित्व आयोजक संस्था का होगा।

 

प्रशासनिक अनुमति प्राप्त आयोजनों में ऐसे नारे/बैनर/पोस्टर का प्रयोग नहीं किया जायें, जिनसे किसी भी धर्म/वर्गों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। किसी भी कार्यक्रम के दौरान शस्त्र प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ऐसा पाये जाने की दशा में संबंधित त्रुटिकर्ता के साथ-साथ कार्यक्रम के आयोजक/आयोजकों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी। 

 

समस्त प्रकार के आयोजनों की अनुमति प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त किया जाने के उपरांत ही आयोजन किया जाएगा। अनुमति प्राप्त नहीं होने पर किये जाने वाले आयोजनों को अवैधानिक घोषित करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। 

 

 चूंकि यह आदेश सर्व साधारण को संबोधित है व व्यक्तिशः समस्त को तामिल किया जाना संभव नहीं होने से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत एकपक्षीय पारित किया जाता है।

 

उक्त आदेश 01 मार्च 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में आदेश का उल्लघंन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।

न्यूज़ सोर्स : शाबीर मंसूरी संवाददाता मध्य प्रदेश